बालाजी स्टोन क्रेशर पर रोक बरकरार
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रामनगर। उच्च न्यायालय रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में संचालित बालाजी स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने स्टोन क्रेसर के संचालन पर लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए सरकार,पीसीबी सहित अन्य पक्षकारों से छह हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार रामनगर के समाजिक कार्यकर्ता अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में सरकार ने बालाजी स्टोन स्टोन क्रशर इंड्स्ट्रीज को स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति 2021 में दी गयी। यह स्टोन क्रशर पीसीरबी के मानकों को ताक में रखकर स्थापित किया गया।2021 के मानकों के अनुसार स्टोन क्रशर को आबादी क्षेत्र से 300 मीटर दूर स्थापित किया जाना था। याचिकाकर्ता का कहना है,कि पीसीबी के मानकों के अनुसार स्टोन क्रशर आबादी क्षेत्र से 300 मीटर दूर लगाए जाए।
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