दुकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
😊 Please Share This News 😊
|
रामनगर। नगर के रियल इस्टेट कारोबारी और उनकी पत्नी सहित तीन लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
विजय मित्तल पुत्र रामसरन दास निवासी बंबाघेर ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।जिसमें आस्थान हैबिटेट सॉल्यूशन के निदेशक राजीव अग्रवाल, संगीता अग्रवाल पत्ली राजीव अग्रवाल निवासी ज्वाला लाइन और सुधांशु गर्ग निवासी बजाजा लाइन पर छोई स्थित हनुमान धाम परिसर में बने व्यावसायिक कॉरम्पलेक्स की एक दुकान के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। बताया कि 18 लाख में दुकान का सौदा होने पर उन्हें 13 लाख रुपये देकर व्यवसाय शुरू किया।कुछ समय बाद में यह दुकान राजीव ने सुधांशु को बेच दी और मुझे दूसरी दुकान में शिफ्ट होना पड़ा। आरोप है,कि अब यह दुकान भी राजीव किसी और को बेच दी है। कोतवाल अरुण कमार सैनी ने बताया कि पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा कर जांच शुरू कर दी है।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |