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सरकार ने आयकर फॉर्म को किया सरल

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रामनगर।अधिवक्ता फैज़ुल हक़ ने आम बजट 2023 में आयकर फॉर्म को सरल बनाने की बात कही है। बेसिक आयकर छूट लिमिट जो कि 2.5 लाख थी उसे बढ़ाकर 3.0 लाख किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 87 ए में संसोधन कर 5 लाख आय तक छूट को बढ़ाकर सात लाख तक कर दिया गया है। साथ ही टैक्स रेट को भी घाटाया गया है। बजट 5 लाख से 7 लाख के बीच की आय वाले करदाताओं के लिए ज्यादा अच्छा रहा है।वेतनभोगियों के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट को पच्चास बढ़ाकर 52,500 कर दिया गया है। थारा 80 सी की सीमा बढ़ाने की खासा उम्मीद थी, लेकिन उस पर कोई बदलाव नहीं किया।

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