हत्यारोपी को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा
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रामनगर।रामनगर में श्याम टेंट हाउस के श्रमिक मुकेश कश्यप की हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन करावास व पांच हज़ार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जून 2019 को श्याम टेंट हाउस में रामनगर इंदिरा कॉलोनी निवासी श्रमिक मुकेश कश्यप की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया गया था और उसे चिकित्सालय में भर्ती किया गया , उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी। अंतिम सांस लेने पहले उसने उसने बयान भी दिए थे। मामले में पुलिस ने वाद दर्ज करते हुए आरोपी ढेड़ा गांव निवासी बालम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अपर सत्र न्यायाधीश रामनगर शयन सिंह रावत ने इस हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष एवं आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। सरकारी अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे ने आरोपी के कृत्य को गंभीर बताते हुए अपने तर्क रखें और बचाव पक्ष के वकील ने भी अपनी बात कही। अपर सत्र न्यायाधीश ने एफआईआर संख्या 200 सन 2019 धारा 302 भारतीय दंड संहिता वह 4 /25 आयुध अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बालम सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी टेढ़ा गांव रामनगर को दफा 302 के तहत आजीवन करावास व पांच हज़ार का जुर्माना तथा 4 /25 आयुध अधिनियम के तहत पांच सौ रुपये का अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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