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डकैती के पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा

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रामनगर।रामनगर अपर सत्र न्यायाधीश सयन सिंह रावत की अदालत ने डकैती के एक मामले में पांच आरोपियों को सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने कालाढुंगी के पास हरिद्वार के टैक्सी चालक के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया था।लूटे गए सामान, रुपये और कार को पुलिस ने हल्द्वानी से बरामद कर लिया था।आरोेपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने डकैती मामले में सजा सुनाई।हरिद्वार का रहने वाला कार चालक नारायण सिंह पुत्र बहादुर सिंह 24 अप्रैल 2021 को पांच युवकों को हरिद्वार से नैनीताल लेकर आ रहा था।कार हरिद्वार के ही महेंद्र सिंह टूर ट्रेवल्स की थी। महेंद्र के कहने पर ही चालक छह हजार रुपये में बुकिंग पर लेकर आरोपियों को लेकर हरिद्वार से चला।रात करीब साढ़े तीन बजे आरोपियों ने कालाढुंगी से सात किलोमीटर पीछे जंगल में कार रुकवाई और लघुशंका जाने का बहाना बनाने लगे। बताया कि इसी दौरान पांचों आरोपियों ने चालक को पकड़कर उसके सिर पर तमंचा तान दिया,उसके जेब में रखे रुपये पर्स लूट लिया। चालक पर फायर भी झोंका और कार संख्या यूके08/टीए7527 को लूटकर अपने साथ ले गए।पुलिस ने नारायण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था।जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी टेकचंद्र पुत्र हेतराम निवासी भूड़ा हजरतनगर गढ़ी तहसील बिलारी मुरादाबाद,सोनू पुत्र प्रेम पाल उदयपुर नरोला हजरतनगर गढ़ी मुरादाबाद,अरविंद पुत्र हरपाल ग्वारव थाना बिलारी जिला मुरादाबाद,रंजीत पुत्र राम कुंवर ग्राम बजरिया टांडा जिला रामपुर और अचिन सागर पुत्र रंजीत सागर मोती नगर थाना हयातनगर संभल यूपी को हल्द्वानी के एक होटल से गिरफ्तार किया था। उनसे कार भी बरामद कर ली। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश सयन सिंह रावत के न्यायालय में विचाराधीन था। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह बोहरा ने 11 गवाह प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने तीन गवाह प्रस्तुत किए।न्यायालय ने सुनवाई के बाद पांचों आरोपियों को धारा 395,397 में सात-सात साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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